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भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार की Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages के अंतर्गत पात्र दंपति को अधिकतम ₹2.5 लाख तक की सहायता दी जा सकती है।
अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। यदि विवाह में पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति (SC) से तथा दूसरा गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) से है और योजना की सभी पात्रता पूरी होती है, तो आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
योजना की मुख्य जानकारी
| योजना | अंतरजातीय विवाह योजना |
|---|---|
| संचालित | भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारें |
| लाभ | अधिकतम ₹2.5 लाख तक |
| लाभार्थी | पात्र अंतरजातीय विवाहित दंपति |
| आवेदन | ऑनलाइन / ऑफलाइन (राज्य अनुसार) |
| भुगतान | सीधे बैंक खाते में |
🌐 अंतरजातीय विवाह योजना – सभी राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट
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अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य
- अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना।
- जातिगत भेदभाव को कम करना।
- सामाजिक समानता को मजबूत करना।
- पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
योजना के प्रमुख लाभ
- ₹2.5 लाख तक आर्थिक सहायता (केंद्रीय योजना के अनुसार)।
- राज्यों द्वारा अलग-अलग सहायता राशि उपलब्ध हो सकती है।
- सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
- सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।
पात्रता
- पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति (SC) का हो।
- दूसरा जीवनसाथी गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) का हो।
- विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत हो।
- दोनों का पहला विवाह होना चाहिए (जहाँ योजना में लागू हो)।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया जाए।